BVAT Act 59अध्याय VIII · Inspections, Search and Seizure
धारा 59 · माल की निकासी, अग्रेषण या बुकिंग करने वाले एजेंट और माल परिवहन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर नियंत्रण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक समाशोधन, अग्रेषण या बुकिंग एजेंट या दलाल या माल परिवहन करने वाला व्यक्ति, जो अपने व्यवसाय के दौरान माल के स्वामित्व के दस्तावेज़ को संभालता है या माल का परिवहन करता है या किसी डीलर के लिए या उसकी ओर से माल की डिलीवरी लेता है और जिसका व्यवसाय स्थल बिहार राज्य में है, वह अपने व्यवसाय स्थल से संबंधित सही और पूर्ण विवरण और जानकारी निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे समय और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक एजेंट या व्यक्ति अपने द्वारा संभाले गए माल और उससे संबंधित स्वामित्व दस्तावेजों के संबंध में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, सही और पूर्ण खाते, रजिस्टर और दस्तावेज रखेगा और जब भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता हो, उक्त खाते, रजिस्टर और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई एजेंट या व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का इस प्रकार उल्लंघन करता है जिससे इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर की चोरी होने की संभावना हो, तो निर्धारित प्राधिकारी, धारा 81 के तहत उकसाने के आरोप में किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे एजेंट या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसे जुर्माने के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जो उन वस्तुओं के मूल्य पर परिकलित कर की राशि के तीन गुना के बराबर होगी जिनके संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या गलत विवरण या जानकारी प्रस्तुत की गई है।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए--
(क) "दलाल" में वह व्यक्ति शामिल होगा जो रेलवे स्टेशन, बुकिंग एजेंसी, माल परिवहन कंपनी कार्यालय, या माल की लोडिंग या अनलोडिंग के किसी भी स्थान पर माल की खेप की बुकिंग या डिलीवरी लेने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है, या किसी डीलर के लिए या उसकी ओर से शुल्क, इनाम, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल या अन्यथा के लिए सौदे और अनुबंध करता है, बनाता है और संपन्न करता है;
(ख) "माल परिवहन करने वाले व्यक्ति" में स्वामी के अतिरिक्त, स्वामी का प्रबंधक, एजेंट, चालक या कर्मचारी, या रेल स्टेशन या डाकघर के अलावा किसी अन्य स्थान पर माल लादने या उतारने के स्थान का प्रभारी व्यक्ति, या ऐसे माल को ले जाने वाले मालवाहक का प्रभारी व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जो अन्य स्थानों पर भेजने के लिए ऐसे माल की खेप स्वीकार करता है या प्राप्तकर्ता को ऐसे माल की कोई खेप सौंपता है, शामिल होगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक एजेंट या व्यक्ति अपने द्वारा संभाले गए माल और उससे संबंधित स्वामित्व दस्तावेजों के संबंध में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, सही और पूर्ण खाते, रजिस्टर और दस्तावेज रखेगा और जब भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता हो, उक्त खाते, रजिस्टर और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई एजेंट या व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का इस प्रकार उल्लंघन करता है जिससे इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर की चोरी होने की संभावना हो, तो निर्धारित प्राधिकारी, धारा 81 के तहत उकसाने के आरोप में किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे एजेंट या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसे जुर्माने के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जो उन वस्तुओं के मूल्य पर परिकलित कर की राशि के तीन गुना के बराबर होगी जिनके संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या गलत विवरण या जानकारी प्रस्तुत की गई है।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए--
(क) "दलाल" में वह व्यक्ति शामिल होगा जो रेलवे स्टेशन, बुकिंग एजेंसी, माल परिवहन कंपनी कार्यालय, या माल की लोडिंग या अनलोडिंग के किसी भी स्थान पर माल की खेप की बुकिंग या डिलीवरी लेने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है, या किसी डीलर के लिए या उसकी ओर से शुल्क, इनाम, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल या अन्यथा के लिए सौदे और अनुबंध करता है, बनाता है और संपन्न करता है;
(ख) "माल परिवहन करने वाले व्यक्ति" में स्वामी के अतिरिक्त, स्वामी का प्रबंधक, एजेंट, चालक या कर्मचारी, या रेल स्टेशन या डाकघर के अलावा किसी अन्य स्थान पर माल लादने या उतारने के स्थान का प्रभारी व्यक्ति, या ऐसे माल को ले जाने वाले मालवाहक का प्रभारी व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जो अन्य स्थानों पर भेजने के लिए ऐसे माल की खेप स्वीकार करता है या प्राप्तकर्ता को ऐसे माल की कोई खेप सौंपता है, शामिल होगा।
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