BVAT Act 75अध्याय XII · Appeal, Revision and Review
धारा 75 · अपील या पुनरीक्षण में अतिरिक्त साक्ष्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में या आयुक्त या न्यायाधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण में कोई भी व्यापारी मौखिक या दस्तावेजी रूप से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा, सिवाय उस स्थिति में जब प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे निर्धारित प्राधिकारी ने गलत तरीके से स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, या जो उचित सावधानी बरतने के बाद भी उसके संज्ञान में न हो, या जिसे वह निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न कर सके, या जिसके प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समय न दिया गया हो। ऐसे प्रत्येक मामले में, अतिरिक्त साक्ष्य को अभिलेख में लिए जाने पर, उसे चुनौती देने या खंडन करने का उचित अवसर दिया जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
