BVAT Act 19अध्याय V · Registration
धारा 19 · पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति, वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए और उसे अपने कब्जे में रखे बिना, माल का विक्रय या क्रय नहीं करेगा:
बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न होने वाला कोई भी डीलर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा और निर्धारित प्राधिकारी, आवेदन के विधिवत भरे जाने की जाँच करने के बाद, निर्धारित तरीके से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
बशर्ते कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 5 ऑफ 1981), जैसा कि धारा 94 द्वारा निरस्त किए जाने से पहले लागू था, के तहत पंजीकृत डीलरों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलर माना जाएगा और ऐसे डीलरों को निर्धारित समय और तरीके से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और ऐसे डीलर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने तक माल बेच या खरीद सकते हैं।
इसके अलावा, अनुसूची I में उल्लिखित वस्तुओं की विशेष रूप से बिक्री या खरीद करने वाला डीलर पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(3) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत पंजीकृत प्रत्येक डीलर पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा और उसे प्राप्त करेगा, भले ही ऐसा डीलर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हो।
(4) जहां निर्धारित प्राधिकारी, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद किसी भी समय, जांच करने पर संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन में उल्लिखित विवरण गलत हैं या आवेदक ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद और इसके लिए कारण दर्ज करने के बाद, उसे प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर देगा।
बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न होने वाला कोई भी डीलर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा और निर्धारित प्राधिकारी, आवेदन के विधिवत भरे जाने की जाँच करने के बाद, निर्धारित तरीके से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
बशर्ते कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 5 ऑफ 1981), जैसा कि धारा 94 द्वारा निरस्त किए जाने से पहले लागू था, के तहत पंजीकृत डीलरों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलर माना जाएगा और ऐसे डीलरों को निर्धारित समय और तरीके से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और ऐसे डीलर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने तक माल बेच या खरीद सकते हैं।
इसके अलावा, अनुसूची I में उल्लिखित वस्तुओं की विशेष रूप से बिक्री या खरीद करने वाला डीलर पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(3) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत पंजीकृत प्रत्येक डीलर पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा और उसे प्राप्त करेगा, भले ही ऐसा डीलर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हो।
(4) जहां निर्धारित प्राधिकारी, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद किसी भी समय, जांच करने पर संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन में उल्लिखित विवरण गलत हैं या आवेदक ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद और इसके लिए कारण दर्ज करने के बाद, उसे प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर देगा।
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