BVAT Act 78अध्याय XII · Appeal, Revision and Review
धारा 78 · कार्यवाही को स्थानांतरित करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयुक्त, मामले में पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा और ऐसा करने का कारण दर्ज करने के बाद, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत किसी कार्यवाही या कार्यवाही के वर्ग को अपने से किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है, और वह इसी प्रकार किसी ऐसी कार्यवाही को, जिसमें किसी अधिकारी के पास लंबित कार्यवाही या इस धारा के तहत पहले से स्थानांतरित कार्यवाही शामिल है, किसी अधिकारी से किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है।
(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, कोई भी कार्यवाही तभी प्रारंभ मानी जाएगी जब उपयुक्त अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई प्राधिकारी इस अधिनियम, नियमों या अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करे और कार्यवाही केवल ऐसे नोटिस जारी होने के बाद ही लंबित मानी जाएगी।
(3) जहां किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, तो किसी व्यक्ति या डीलर पर उचित अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई भी प्राधिकरण किसी भी प्रकार की कार्यवाही शुरू कर सकता है और उसे पूरा कर सकता है।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा में, किसी डीलर के संबंध में "कार्यवाही" शब्द का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष से संबंधित सभी कार्यवाहियाँ हैं, जो ऐसे आदेश की तिथि को लंबित हों या जो ऐसी तिथि को या उससे पहले पूर्ण हो चुकी हों, और इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियाँ भी शामिल हैं जो उक्त डीलर के संबंध में उक्त वर्ष के लिए ऐसे आदेश की तिथि के बाद प्रारंभ की जा सकती हैं।
(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, कोई भी कार्यवाही तभी प्रारंभ मानी जाएगी जब उपयुक्त अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई प्राधिकारी इस अधिनियम, नियमों या अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करे और कार्यवाही केवल ऐसे नोटिस जारी होने के बाद ही लंबित मानी जाएगी।
(3) जहां किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, तो किसी व्यक्ति या डीलर पर उचित अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई भी प्राधिकरण किसी भी प्रकार की कार्यवाही शुरू कर सकता है और उसे पूरा कर सकता है।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा में, किसी डीलर के संबंध में "कार्यवाही" शब्द का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष से संबंधित सभी कार्यवाहियाँ हैं, जो ऐसे आदेश की तिथि को लंबित हों या जो ऐसी तिथि को या उससे पहले पूर्ण हो चुकी हों, और इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियाँ भी शामिल हैं जो उक्त डीलर के संबंध में उक्त वर्ष के लिए ऐसे आदेश की तिथि के बाद प्रारंभ की जा सकती हैं।
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