BVAT Act 40अध्याय VI · Returns, Assessment, Re-assessment and Payment of Tax
धारा 40 · सरकारों और अन्य व्यक्तियों को की गई बिक्री और आपूर्ति पर कर की अग्रिम वसूली।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति जो किसी वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य की कर योग्य वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति के संबंध में विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के पूर्ण या आंशिक भुगतान के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को की गई हो, जिसका पूर्ण या आंशिक स्वामित्व, वित्तपोषण या नियंत्रण राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता हो, भुगतान के समय, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दर पर कर की राशि काटेगा।
बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली दर या दरें बेची या आपूर्ति की गई वस्तुओं पर लागू कर की दर से अधिक नहीं होंगी।
(2) किसी विपरीत कानून या अनुबंध के बावजूद, ऐसा कटौती करने वाला व्यक्ति ऐसी कटौती करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होगा।
(3) उपधारा (1) के तहत कटौती की गई राशि का सरकारी खजाने में निर्धारित तरीके से भुगतान करना, ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा।
(4) उपधारा (1) के तहत कटौती की गई राशि का सरकारी खजाने में कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान संबंधित विक्रेता या आपूर्तिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किया गया भुगतान माना जाएगा।
(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1), (3) और (4) के किसी या सभी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह उपधारा (1) के तहत कटौती योग्य कर की राशि के दोगुने से अधिक राशि का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
बशर्ते कि ऐसा दंड तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर न दिया जाए।
(6) किसी डीलर से देय कर की किसी राशि की वसूली के लिए धारा 39 और 47 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के तहत कटौती की गई कर की किसी राशि या लगाए गए किसी जुर्माने की वसूली पर लागू होंगे, लेकिन जमा नहीं किए गए।
स्पष्टीकरण। --इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस धारा में उल्लिखित व्यक्ति में वे सभी अधिकारी या प्राधिकारी शामिल होंगे जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को या किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को, जिसका पूर्ण या आंशिक स्वामित्व, वित्तपोषण या नियंत्रण राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास है, विक्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए सक्षम या अधिकृत हैं।
(7) धारा 41 की उपधारा (5) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, उन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने पर लागू होंगे जिनसे बिलों में कटौती की गई है और कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा त्रैमासिक विवरण दाखिल करने पर लागू होंगे।
बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली दर या दरें बेची या आपूर्ति की गई वस्तुओं पर लागू कर की दर से अधिक नहीं होंगी।
(2) किसी विपरीत कानून या अनुबंध के बावजूद, ऐसा कटौती करने वाला व्यक्ति ऐसी कटौती करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होगा।
(3) उपधारा (1) के तहत कटौती की गई राशि का सरकारी खजाने में निर्धारित तरीके से भुगतान करना, ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा।
(4) उपधारा (1) के तहत कटौती की गई राशि का सरकारी खजाने में कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान संबंधित विक्रेता या आपूर्तिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किया गया भुगतान माना जाएगा।
(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1), (3) और (4) के किसी या सभी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह उपधारा (1) के तहत कटौती योग्य कर की राशि के दोगुने से अधिक राशि का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
बशर्ते कि ऐसा दंड तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर न दिया जाए।
(6) किसी डीलर से देय कर की किसी राशि की वसूली के लिए धारा 39 और 47 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के तहत कटौती की गई कर की किसी राशि या लगाए गए किसी जुर्माने की वसूली पर लागू होंगे, लेकिन जमा नहीं किए गए।
स्पष्टीकरण। --इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस धारा में उल्लिखित व्यक्ति में वे सभी अधिकारी या प्राधिकारी शामिल होंगे जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को या किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को, जिसका पूर्ण या आंशिक स्वामित्व, वित्तपोषण या नियंत्रण राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास है, विक्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए सक्षम या अधिकृत हैं।
(7) धारा 41 की उपधारा (5) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, उन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने पर लागू होंगे जिनसे बिलों में कटौती की गई है और कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा त्रैमासिक विवरण दाखिल करने पर लागू होंगे।
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