BVAT Act 61अध्याय IX · Check-posts and Restrictions on Movement
धारा 61 · माल की आवाजाही पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) माल परिवहन करने वाला व्यक्ति--
(क) बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान से बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान तक, या
(ख) बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान से बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान तक, या
(ग) बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान से किसी अन्य ऐसे स्थान तक,
मालवाहक वाहन, पोत या जहाज पर परिवहन किए जा रहे माल, या पारगमन में या पारगमन भंडारण में रखे गए माल के संबंध में, विक्रेता को निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र साथ रखना होगा, जिसके साथ बिक्री के परिणामस्वरूप माल की आवाजाही होने पर कैश मेमो, खुदरा चालान, बिल या कर चालान (जैसा भी मामला हो) संलग्न होना चाहिए, और बिक्री के अलावा किसी अन्य कारण से आवाजाही होने पर चालान संलग्न होना चाहिए। मांग किए जाने पर, विक्रेता को उपरोक्त घोषणा पत्र के साथ कैश मेमो, बिल, कर चालान या चालान (जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत करना होगा।
बशर्ते कि आयुक्त आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष मूल्य या मात्रा से कम की खेपों को इस उपधारा की आवश्यकता से छूट दे सकता है, जहां तक यह घोषणा ले जाने से संबंधित है।
(2) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी, यह सत्यापित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई माल उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवहन किया जा रहा है, किसी भी मालवाहक, वाहन या पोत को रोक सकता है, उसे हिरासत में ले सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, और उस गोदाम या पारगमन भंडारण के किसी अन्य स्थान की भी तलाशी ले सकता है, जहाँ माल परिवहन के दौरान रखा जाता है, और यदि उक्त प्राधिकारी ऐसे सत्यापन और तलाशी से संतुष्ट हो जाता है कि माल का परिवहन उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में किया जा रहा है, तो वह ऐसे किसी भी माल को ऐसे माल की पैकिंग के लिए किसी भी कंटेनर या सामग्री सहित जब्त कर सकता है।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं की एक सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर अधिकारी, व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति और कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होंगे तथा जब्ती सूची की एक प्रति व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, सौंप दी जाएगी।
(3) धारा 56 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ , माल की ऐसी ज़ब्ती, दंड, सुरक्षा, रिहाई और ज़ब्ती से संबंधित मामलों में लागू होंगे।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी माल को जब्त करने की शक्ति में उस मालवाहक को जब्त करने की शक्ति भी शामिल होगी जिस पर माल का परिवहन किया जा रहा है।
(क) बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान से बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान तक, या
(ख) बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान से बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान तक, या
(ग) बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान से किसी अन्य ऐसे स्थान तक,
मालवाहक वाहन, पोत या जहाज पर परिवहन किए जा रहे माल, या पारगमन में या पारगमन भंडारण में रखे गए माल के संबंध में, विक्रेता को निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र साथ रखना होगा, जिसके साथ बिक्री के परिणामस्वरूप माल की आवाजाही होने पर कैश मेमो, खुदरा चालान, बिल या कर चालान (जैसा भी मामला हो) संलग्न होना चाहिए, और बिक्री के अलावा किसी अन्य कारण से आवाजाही होने पर चालान संलग्न होना चाहिए। मांग किए जाने पर, विक्रेता को उपरोक्त घोषणा पत्र के साथ कैश मेमो, बिल, कर चालान या चालान (जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत करना होगा।
बशर्ते कि आयुक्त आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष मूल्य या मात्रा से कम की खेपों को इस उपधारा की आवश्यकता से छूट दे सकता है, जहां तक यह घोषणा ले जाने से संबंधित है।
(2) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी, यह सत्यापित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई माल उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवहन किया जा रहा है, किसी भी मालवाहक, वाहन या पोत को रोक सकता है, उसे हिरासत में ले सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, और उस गोदाम या पारगमन भंडारण के किसी अन्य स्थान की भी तलाशी ले सकता है, जहाँ माल परिवहन के दौरान रखा जाता है, और यदि उक्त प्राधिकारी ऐसे सत्यापन और तलाशी से संतुष्ट हो जाता है कि माल का परिवहन उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में किया जा रहा है, तो वह ऐसे किसी भी माल को ऐसे माल की पैकिंग के लिए किसी भी कंटेनर या सामग्री सहित जब्त कर सकता है।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं की एक सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर अधिकारी, व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति और कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होंगे तथा जब्ती सूची की एक प्रति व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, सौंप दी जाएगी।
(3) धारा 56 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ , माल की ऐसी ज़ब्ती, दंड, सुरक्षा, रिहाई और ज़ब्ती से संबंधित मामलों में लागू होंगे।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी माल को जब्त करने की शक्ति में उस मालवाहक को जब्त करने की शक्ति भी शामिल होगी जिस पर माल का परिवहन किया जा रहा है।
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