BVAT Act 31अध्याय VI · Returns, Assessment, Re-assessment and Payment of Tax
धारा 31 · गुप्त कारोबार पर कर का आकलन या पुनर्मूल्यांकन।
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(1) यदि निर्धारित प्राधिकारी धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर या अन्यथा संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि इस अधिनियम या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 5 ऑफ 1981), जैसा कि धारा 94 द्वारा निरस्त किए जाने से पहले था, के अधीन किसी भी मूल्यांकन के संबंध में, किसी भी अवधि के दौरान, इस अधिनियम या उक्त अधिनियम के अधीन कर योग्य वस्तुओं की कोई बिक्री या खरीद, किसी भी कारण से, कम मूल्यांकित की गई है या मूल्यांकन से बच गई है, या कम दर पर कर का मूल्यांकन किया गया है, या उसमें से कोई कटौती गलत तरीके से की गई है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से दावा किया गया है, तो निर्धारित प्राधिकारी, निर्धारित तरीके से और डीलर को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से नोटिस देने के बाद, उस वर्ष की समाप्ति से चार वर्षों के भीतर, जिस वर्ष मूल मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था, ऐसे डीलर द्वारा देय कर का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने की कार्यवाही करेगा, जहां डीलर के पास यदि ऐसी बिक्री या खरीद या इनपुट टैक्स क्रेडिट के पूर्ण और सही विवरणों को छिपाया गया हो, छोड़ा गया हो या प्रकट करने में विफल रहा हो, तो इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि इस उपधारा के तहत नोटिस धारा 27 के तहत नोटिस हो:
बशर्ते कि उक्त अवधि के दौरान अनुमत कटौतियों को ध्यान में रखते हुए और उन दरों पर कर की राशि का आकलन या पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जिन दरों पर कर का आकलन तब किया जाता जब कारोबार का आकलन नहीं हुआ होता।
(2)(क) निर्धारित प्राधिकारी, ऐसे मामले में जहां डीलर ने ऐसी बिक्री या खरीद या इनपुट टैक्स क्रेडिट के पूर्ण और सही विवरण को छुपाया है, छोड़ दिया है या प्रकट करने में विफल रहा है, निर्देश देगा कि डीलर धारा 24 की उपधारा (10) के तहत देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त, जुर्माने के रूप में, उस बिक्री या खरीद के कारोबार पर निर्धारित या निर्धारित किए जा सकने वाले कर की राशि के तीन गुना के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसका मूल्यांकन नहीं हुआ है।
(ख) खंड (क) के तहत लगाया गया जुर्माना उस कर की राशि के अतिरिक्त होगा, जो बिक्री या खरीद के कारोबार पर निर्धारित किया गया है या किया जा सकता है, जो मूल्यांकन से बच गया है।
(3) इस धारा के तहत किया गया कोई भी आकलन या पुनर्मूल्यांकन और लगाया गया कोई भी जुर्माना, धारा 81 के तहत की गई या की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
बशर्ते कि उक्त अवधि के दौरान अनुमत कटौतियों को ध्यान में रखते हुए और उन दरों पर कर की राशि का आकलन या पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जिन दरों पर कर का आकलन तब किया जाता जब कारोबार का आकलन नहीं हुआ होता।
(2)(क) निर्धारित प्राधिकारी, ऐसे मामले में जहां डीलर ने ऐसी बिक्री या खरीद या इनपुट टैक्स क्रेडिट के पूर्ण और सही विवरण को छुपाया है, छोड़ दिया है या प्रकट करने में विफल रहा है, निर्देश देगा कि डीलर धारा 24 की उपधारा (10) के तहत देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त, जुर्माने के रूप में, उस बिक्री या खरीद के कारोबार पर निर्धारित या निर्धारित किए जा सकने वाले कर की राशि के तीन गुना के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसका मूल्यांकन नहीं हुआ है।
(ख) खंड (क) के तहत लगाया गया जुर्माना उस कर की राशि के अतिरिक्त होगा, जो बिक्री या खरीद के कारोबार पर निर्धारित किया गया है या किया जा सकता है, जो मूल्यांकन से बच गया है।
(3) इस धारा के तहत किया गया कोई भी आकलन या पुनर्मूल्यांकन और लगाया गया कोई भी जुर्माना, धारा 81 के तहत की गई या की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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