BVAT Act 65अध्याय X · Liabilities of Representative Character
धारा 65 · अभिभावक और न्यासी आदि की कर देयता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां इस अधिनियम के अंतर्गत कर देय व्यवसाय किसी नाबालिग या अन्य अक्षम व्यक्ति के अभिभावक, न्यासी या प्रतिनिधि द्वारा उसके लाभ के लिए चलाया जाता है, या उसके प्रभार में है, तो कर का आकलन और वसूली ऐसे अभिभावक, न्यासी या प्रतिनिधि पर उसी प्रकार और उसी सीमा तक की जाएगी, जिस प्रकार यदि वह नाबालिग या अक्षम व्यक्ति पूर्ण आयु और स्वस्थ मस्तिष्क का होता और स्वयं व्यवसाय चला रहा होता, तो उस पर कर लगाया जाता और उससे वसूला जाता। इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।
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