BVAT Act 87अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 87 · कर अधिकारियों के समक्ष पेशी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के संबंध में धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष, या न्यायाधिकरण के समक्ष, या धारा 86 के अधीन गठित जांच ब्यूरो के किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित माध्यम से उपस्थित हो सकता है:
(क) इस संबंध में उसके द्वारा निर्धारित तरीके से अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति, जो उसका रिश्तेदार हो या उसके नियमित और पूर्णकालिक रोजगार में कार्यरत व्यक्ति हो,
(ख) बिक्री कर व्यवसायी जो निर्धारित योग्यताएं रखता हो; या
(ग) एक कानूनी व्यवसायी, या
(घ) ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी, या कॉस्ट अकाउंटेंट।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से तात्पर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (38 ऑफ 1949) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ख) "कंपनी सचिव" से तात्पर्य कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित कंपनी सचिव से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ग) "लागत लेखाकार" से तात्पर्य लागत लेखाकार से है जैसा कि लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (23 ऑफ 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है;
(घ) "कानूनी व्यवसायी" से तात्पर्य किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी से है, और इसमें अभ्यास करने वाला प्लीडर भी शामिल है।
(क) इस संबंध में उसके द्वारा निर्धारित तरीके से अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति, जो उसका रिश्तेदार हो या उसके नियमित और पूर्णकालिक रोजगार में कार्यरत व्यक्ति हो,
(ख) बिक्री कर व्यवसायी जो निर्धारित योग्यताएं रखता हो; या
(ग) एक कानूनी व्यवसायी, या
(घ) ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी, या कॉस्ट अकाउंटेंट।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से तात्पर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (38 ऑफ 1949) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ख) "कंपनी सचिव" से तात्पर्य कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित कंपनी सचिव से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;
(ग) "लागत लेखाकार" से तात्पर्य लागत लेखाकार से है जैसा कि लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (23 ऑफ 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है;
(घ) "कानूनी व्यवसायी" से तात्पर्य किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी से है, और इसमें अभ्यास करने वाला प्लीडर भी शामिल है।
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