BVAT Act 17अध्याय IV · Rate of Tax and Point of Levy
धारा 17 · निर्यात पर शून्य दर लागू होगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) की धारा 5 के तहत निर्यात के दौरान की गई बिक्री के मामले में; या भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी डीलर को किए गए किसी इनपुट की बिक्री के मामले में; या किसी निर्यात उन्मुख इकाई द्वारा की गई बिक्री (जिसमें भारत और घरेलू शुल्क क्षेत्र से बाहर की गई बिक्री शामिल है) के मामले में, ऐसी बिक्री के टर्नओवर पर कोई कर देय नहीं होगा और माल का निर्यात करने वाला या उसे बेचने वाला व्यक्ति निर्धारित तरीके से भुगतान किए गए इनपुट कर की छूट का हकदार होगा--
(क) निर्यात के दौरान बेची गई वस्तुओं की खरीद पर (घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बिक्री को छोड़कर) या विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी डीलर को बेची गई वस्तुओं की खरीद पर या निर्यात उन्मुख इकाई द्वारा बिक्री पर (भारत और घरेलू टैरिफ क्षेत्र के बाहर बिक्री सहित), या
(ख) उन इनपुट और पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद पर जिनका उपयोग निर्यात के दौरान बेची गई वस्तुओं (घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बिक्री को छोड़कर) या विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी डीलर को बेची गई वस्तुओं के निर्माण के लिए किया गया हो:
बशर्ते कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल निर्धारित सीमा तक और निर्धारित तरीके से ही दिया जाएगा।
(2) इस अधिनियम की अनुसूची V में निर्दिष्ट संगठन बिहार राज्य में खरीदी गई वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा करने के हकदार होंगे, ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे संगठन निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित समय और तरीके से आवेदन करने पर ही इसकी वापसी के हकदार होंगे।
(क) निर्यात के दौरान बेची गई वस्तुओं की खरीद पर (घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बिक्री को छोड़कर) या विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी डीलर को बेची गई वस्तुओं की खरीद पर या निर्यात उन्मुख इकाई द्वारा बिक्री पर (भारत और घरेलू टैरिफ क्षेत्र के बाहर बिक्री सहित), या
(ख) उन इनपुट और पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद पर जिनका उपयोग निर्यात के दौरान बेची गई वस्तुओं (घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बिक्री को छोड़कर) या विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी डीलर को बेची गई वस्तुओं के निर्माण के लिए किया गया हो:
बशर्ते कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल निर्धारित सीमा तक और निर्धारित तरीके से ही दिया जाएगा।
(2) इस अधिनियम की अनुसूची V में निर्दिष्ट संगठन बिहार राज्य में खरीदी गई वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा करने के हकदार होंगे, ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे संगठन निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित समय और तरीके से आवेदन करने पर ही इसकी वापसी के हकदार होंगे।
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