BVAT Act 41अध्याय VI · Returns, Assessment, Re-assessment and Payment of Tax
धारा 41 · निर्माण ठेकेदारों से कर की अग्रिम वसूली।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में निहित माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट चार प्रतिशत से अधिक की दर से, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की आंशिक या पूर्ण राशि के रूप में, कार्य ठेकेदार द्वारा उस व्यक्ति द्वारा देय के रूप में जारी किए गए प्रत्येक बिल या चालान से कटौती करने के लिए वैध रूप से सक्षम होगा, और कार्य ठेकेदार द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी बिल या चालान का कोई भी भुगतान या निर्वहन उपर्युक्त कटौती के बिना नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस धारा में “व्यक्ति” शब्द में केंद्र या राज्य सरकार के सभी अधिकारी और प्राधिकारी, या किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, सहकारी समितियों, उपक्रम या किसी अधिनियम के तहत गठित या निर्मित किसी अन्य निकाय के अधिकारी और प्राधिकारी, तथा किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ और संगठन के अधिकारी और प्राधिकारी शामिल होंगे।
बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकती है जिनके अधीन ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी।
(2) किसी निर्माण ठेकेदार द्वारा माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में जारी किए गए किसी बिल या चालान का ऐसा भुगतान या निपटान उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती के बिना नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि उपधारा (1) के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां भुगतान ऐसे कार्य अनुबंध के निष्पादन के प्रारंभ से पहले अग्रिम के रूप में किया जाता है जब तक कि यह माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए देय विक्रय मूल्य का हिस्सा न बन जाए (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में)।
इसके अलावा, यदि भुगतान या उसके किसी भाग में से उपधारा (1) के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जाती है, तो—
(क) भुगतान या उसका कोई भाग माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के किसी हस्तांतरण से संबंधित नहीं है जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल है;
(ख) डीलर उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर या सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर या संबंधित सर्कल के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि भुगतान या उसका कोई भाग माल में संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण से संबंधित है (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) जिस पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उसे कर का भुगतान करने का कोई और दायित्व नहीं है;
(ग) डीलर वाणिज्यिक कर उपायुक्त या वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त या संबंधित सर्कल के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि भुगतान या उसका कोई भाग माल में संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण से संबंधित है (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) जिस पर धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार उसे कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है।
(3) उपधारा (1) के तहत काटी गई राशि को संबंधित कार्य ठेकेदार द्वारा देय कर की अंतिम निर्धारित राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित कर से अधिक काटी गई कोई भी राशि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वापस कर दी जाएगी।
(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती निर्धारित तरीके से की जाएगी।
(5) कटौती करने वाला व्यक्ति, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से, ऐसे विवरण सहित, जो उसमें उल्लेख किए जाने आवश्यक हों, कार्य ठेकेदार या उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसके बिल या चालान से ऐसी कटौती की गई है, और ऐसा प्रमाण पत्र धारा 24 की उपधारा (9) के प्रावधानों के अनुसार, उपधारा (1) के तहत की गई कटौती की राशि तक, दायित्व का वैध निर्वहन माना जाएगा।
(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1), (2) और (5) के किसी या सभी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो निर्धारित प्राधिकारी उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में कर की राशि के दोगुने से अधिक राशि का भुगतान करे, जो कटौती योग्य या कटौती की गई हो और सरकारी खजाने में जमा न की गई हो।
(7) धारा 39 और 47 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, कर की किसी भी राशि की वसूली के लिए लागू होंगे जो कटौती की गई हो लेकिन सरकारी खजाने में जमा न की गई हो या इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने के लिए लागू होंगे।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस धारा में “व्यक्ति” शब्द में केंद्र या राज्य सरकार के सभी अधिकारी और प्राधिकारी, या किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, सहकारी समितियों, उपक्रम या किसी अधिनियम के तहत गठित या निर्मित किसी अन्य निकाय के अधिकारी और प्राधिकारी, तथा किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ और संगठन के अधिकारी और प्राधिकारी शामिल होंगे।
बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकती है जिनके अधीन ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी।
(2) किसी निर्माण ठेकेदार द्वारा माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में जारी किए गए किसी बिल या चालान का ऐसा भुगतान या निपटान उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती के बिना नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि उपधारा (1) के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां भुगतान ऐसे कार्य अनुबंध के निष्पादन के प्रारंभ से पहले अग्रिम के रूप में किया जाता है जब तक कि यह माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए देय विक्रय मूल्य का हिस्सा न बन जाए (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में)।
इसके अलावा, यदि भुगतान या उसके किसी भाग में से उपधारा (1) के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जाती है, तो—
(क) भुगतान या उसका कोई भाग माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के किसी हस्तांतरण से संबंधित नहीं है जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल है;
(ख) डीलर उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर या सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर या संबंधित सर्कल के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि भुगतान या उसका कोई भाग माल में संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण से संबंधित है (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) जिस पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (74 ऑफ 1956) की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उसे कर का भुगतान करने का कोई और दायित्व नहीं है;
(ग) डीलर वाणिज्यिक कर उपायुक्त या वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त या संबंधित सर्कल के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि भुगतान या उसका कोई भाग माल में संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण से संबंधित है (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) जिस पर धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार उसे कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है।
(3) उपधारा (1) के तहत काटी गई राशि को संबंधित कार्य ठेकेदार द्वारा देय कर की अंतिम निर्धारित राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित कर से अधिक काटी गई कोई भी राशि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वापस कर दी जाएगी।
(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती निर्धारित तरीके से की जाएगी।
(5) कटौती करने वाला व्यक्ति, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से, ऐसे विवरण सहित, जो उसमें उल्लेख किए जाने आवश्यक हों, कार्य ठेकेदार या उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसके बिल या चालान से ऐसी कटौती की गई है, और ऐसा प्रमाण पत्र धारा 24 की उपधारा (9) के प्रावधानों के अनुसार, उपधारा (1) के तहत की गई कटौती की राशि तक, दायित्व का वैध निर्वहन माना जाएगा।
(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1), (2) और (5) के किसी या सभी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो निर्धारित प्राधिकारी उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में कर की राशि के दोगुने से अधिक राशि का भुगतान करे, जो कटौती योग्य या कटौती की गई हो और सरकारी खजाने में जमा न की गई हो।
(7) धारा 39 और 47 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, कर की किसी भी राशि की वसूली के लिए लागू होंगे जो कटौती की गई हो लेकिन सरकारी खजाने में जमा न की गई हो या इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने के लिए लागू होंगे।
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