BVAT Act 13अध्याय IV · Rate of Tax and Point of Levy
धारा 13 · बिक्री की श्रृंखला में वे बिंदु या बिंदु जिन पर बिक्री कर लगाया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) (क) धारा 16 और 17 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर द्वारा बिहार राज्य में बिक्री की श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु पर माल (अनुसूची IV में निर्दिष्ट माल के अलावा) की बिक्री पर कर लगाया जाएगा।
(ख) जहां प्रत्येक विक्रय बिंदु पर कर लगाया जाता है, वहां किसी भी बिंदु पर डीलर द्वारा देय कर, उस विक्रय बिंदु पर परिकलित कर में से धारा 16 या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट इनपुट कर क्रेडिट को घटाने के बाद प्राप्त राशि होगी।
(2) (क) अनुसूची IV में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में विक्रय पर कर बिहार राज्य में किसी व्यापारी द्वारा उनकी पहली विक्रय पर लगाया जाएगा और बिहार राज्य में उन्हीं वस्तुओं की बाद की विक्रय पर कर नहीं लगाया जाएगा, यदि बाद की विक्रय करने वाला व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष उसे जारी किए गए कैश मेमो, चालान या बिल की मूल प्रति प्रस्तुत करता है और निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सही और पूर्ण घोषणा दाखिल करता है।
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा विक्रय विक्रेता द्वारा क्रय विक्रेता को उस वर्ष के बाद वाले वर्ष के 30 सितंबर तक जारी की जाएगी, जिस वर्ष से ऐसी बिक्री संबंधित है।
(3) यदि सूचना मिलने पर निर्धारित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय विक्रेता ने उचित कारण के बिना उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा क्रय विक्रेता को जारी करने में विफल रहा है, तो वह विक्रय विक्रेता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद यह निर्देश देगा कि विक्रय विक्रेता प्रत्येक चूक के महीने के लिए पांच हजार रुपये प्रति माह या संबंधित कर की राशि, जो भी कम हो, जुर्माने के रूप में अदा करे।
(ख) जहां प्रत्येक विक्रय बिंदु पर कर लगाया जाता है, वहां किसी भी बिंदु पर डीलर द्वारा देय कर, उस विक्रय बिंदु पर परिकलित कर में से धारा 16 या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट इनपुट कर क्रेडिट को घटाने के बाद प्राप्त राशि होगी।
(2) (क) अनुसूची IV में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में विक्रय पर कर बिहार राज्य में किसी व्यापारी द्वारा उनकी पहली विक्रय पर लगाया जाएगा और बिहार राज्य में उन्हीं वस्तुओं की बाद की विक्रय पर कर नहीं लगाया जाएगा, यदि बाद की विक्रय करने वाला व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष उसे जारी किए गए कैश मेमो, चालान या बिल की मूल प्रति प्रस्तुत करता है और निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सही और पूर्ण घोषणा दाखिल करता है।
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा विक्रय विक्रेता द्वारा क्रय विक्रेता को उस वर्ष के बाद वाले वर्ष के 30 सितंबर तक जारी की जाएगी, जिस वर्ष से ऐसी बिक्री संबंधित है।
(3) यदि सूचना मिलने पर निर्धारित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय विक्रेता ने उचित कारण के बिना उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा क्रय विक्रेता को जारी करने में विफल रहा है, तो वह विक्रय विक्रेता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद यह निर्देश देगा कि विक्रय विक्रेता प्रत्येक चूक के महीने के लिए पांच हजार रुपये प्रति माह या संबंधित कर की राशि, जो भी कम हो, जुर्माने के रूप में अदा करे।
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