BVAT Act 60अध्याय IX · Check-posts and Restrictions on Movement
धारा 60 · चेक-पोस्ट की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निर्धारित तरीके से, राज्य में किसी भी स्थान पर इस अधिनियम के तहत देय कर की चोरी को रोकने के उद्देश्य से चेक-पोस्ट और बैरियर स्थापित और खड़ी कर सकती है।
(2) अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, माल परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी चेक-पोस्ट या बैरियर पर, और ऐसे चेक-पोस्ट या बैरियर को पार करने से पहले, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सही और पूर्ण घोषणा प्रस्तुत करेगा।
(3) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी, यह सत्यापित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई माल उपधारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवहन किया जा रहा है, और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी मालवाहक को रोक सकता है, हिरासत में ले सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है; और माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या उस समय माल का प्रभारी व्यक्ति, तलाशी लेने में ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
(4) (क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या कोई अधिकारी, वाहन या वाहक सहित किसी भी माल को जब्त कर सकता है, जिसके बारे में उसे संदेह हो कि उसे उपधारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में ले जाया जा रहा है, साथ ही ऐसे माल की पैकिंग के लिए किसी भी कंटेनर या सामग्री को भी जब्त कर सकता है।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं की एक सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर अधिकारी, व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति और कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होंगे तथा जब्ती सूची की एक प्रति व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, सौंप दी जाएगी।
(ख) धारा 56 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ , माल की ऐसी जब्ती, दंड, सुरक्षा, रिहाई और ज़ब्ती से संबंधित मामलों में लागू होंगे।
(2) अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, माल परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी चेक-पोस्ट या बैरियर पर, और ऐसे चेक-पोस्ट या बैरियर को पार करने से पहले, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सही और पूर्ण घोषणा प्रस्तुत करेगा।
(3) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी, यह सत्यापित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई माल उपधारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवहन किया जा रहा है, और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी मालवाहक को रोक सकता है, हिरासत में ले सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है; और माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या उस समय माल का प्रभारी व्यक्ति, तलाशी लेने में ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
(4) (क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या कोई अधिकारी, वाहन या वाहक सहित किसी भी माल को जब्त कर सकता है, जिसके बारे में उसे संदेह हो कि उसे उपधारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में ले जाया जा रहा है, साथ ही ऐसे माल की पैकिंग के लिए किसी भी कंटेनर या सामग्री को भी जब्त कर सकता है।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं की एक सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर अधिकारी, व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति और कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होंगे तथा जब्ती सूची की एक प्रति व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, सौंप दी जाएगी।
(ख) धारा 56 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ , माल की ऐसी जब्ती, दंड, सुरक्षा, रिहाई और ज़ब्ती से संबंधित मामलों में लागू होंगे।
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