BVAT Act 15अध्याय IV · Rate of Tax and Point of Levy
धारा 15 · कुछ मामलों में कर दायित्व का चक्रवृद्धि होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अधिनियम में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, पंजीकृत डीलरों के किसी वर्ग को, जिनका सकल कारोबार अधिसूचना में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है, उनके द्वारा देय कर के स्थान पर, उनके कर योग्य कारोबार के चार प्रतिशत से अधिक न होने वाली दर पर गणना की गई राशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
परंतु, ऐसी कोई अनुमति किसी निर्माता या ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो अपने व्यवसाय के उद्देश्य से बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान से कोई सामान आयात करता हो।
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार निर्दिष्ट राशि धारा 4 के तहत डीलर द्वारा देय किसी भी कर के अतिरिक्त होगी।
(2) जिन डीलरों पर उपधारा (1) के प्रावधान लागू होते हैं, वे—
(क) अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर कोई कर नहीं लगाएगा;
(ख) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट दर से अधिक कर न वसूले; और
(ग) उनके द्वारा की गई बिक्री के संबंध में कर चालान जारी करने के हकदार नहीं होंगे।
(3) यदि निर्धारण प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि डीलर उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं था, तो निर्धारण प्राधिकारी, धारा 81 के तहत की गई या की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दर को डीलर के सकल कारोबार पर लागू करने के बाद धारा 6 के तहत बिक्री के मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त कर की राशि के तीन गुना के बराबर जुर्माना लगाएगा।
परंतु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी आदेश डीलर को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
परंतु, ऐसी कोई अनुमति किसी निर्माता या ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो अपने व्यवसाय के उद्देश्य से बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान से कोई सामान आयात करता हो।
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार निर्दिष्ट राशि धारा 4 के तहत डीलर द्वारा देय किसी भी कर के अतिरिक्त होगी।
(2) जिन डीलरों पर उपधारा (1) के प्रावधान लागू होते हैं, वे—
(क) अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर कोई कर नहीं लगाएगा;
(ख) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट दर से अधिक कर न वसूले; और
(ग) उनके द्वारा की गई बिक्री के संबंध में कर चालान जारी करने के हकदार नहीं होंगे।
(3) यदि निर्धारण प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि डीलर उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं था, तो निर्धारण प्राधिकारी, धारा 81 के तहत की गई या की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दर को डीलर के सकल कारोबार पर लागू करने के बाद धारा 6 के तहत बिक्री के मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त कर की राशि के तीन गुना के बराबर जुर्माना लगाएगा।
परंतु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी आदेश डीलर को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
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