BVAT Act 67अध्याय X · Liabilities of Representative Character
धारा 67 · फर्म के विघटन आदि की स्थिति में देयता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां कोई व्यापारी हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों का संघ है, और ऐसा परिवार, फर्म या संघ विभाजित, भंग या विघटित हो जाता है, जैसा भी मामला हो—
(क) ऐसे परिवार, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा इस अधिनियम के तहत देय कर, ब्याज और जुर्माना, ऐसे विभाजन, विघटन या विखंडन की तिथि तक की अवधि के लिए इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है मानो कोई विभाजन, विघटन या विखंडन नहीं हुआ हो और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे; और
(ख) ऐसा विभाजन, विघटन या विखंडन होने के समय जो भी व्यक्ति किसी हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों के संघ का सदस्य या साझेदार था, ऐसे विभाजन, विघटन या विखंडन के बावजूद, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे परिवार, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा देय कर, ब्याज और जुर्माने (यदि कोई हो) के भुगतान के लिए अलग-अलग और संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा, चाहे कर, ब्याज या जुर्माना ऐसे विभाजन, विघटन या विखंडन से पूर्व या पश्चात की अवधि के लिए हो।
(क) ऐसे परिवार, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा इस अधिनियम के तहत देय कर, ब्याज और जुर्माना, ऐसे विभाजन, विघटन या विखंडन की तिथि तक की अवधि के लिए इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है मानो कोई विभाजन, विघटन या विखंडन नहीं हुआ हो और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे; और
(ख) ऐसा विभाजन, विघटन या विखंडन होने के समय जो भी व्यक्ति किसी हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों के संघ का सदस्य या साझेदार था, ऐसे विभाजन, विघटन या विखंडन के बावजूद, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे परिवार, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा देय कर, ब्याज और जुर्माने (यदि कोई हो) के भुगतान के लिए अलग-अलग और संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा, चाहे कर, ब्याज या जुर्माना ऐसे विभाजन, विघटन या विखंडन से पूर्व या पश्चात की अवधि के लिए हो।
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