BVAT Act 72अध्याय XII · Appeal, Revision and Review
धारा 72 · उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त से अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यापारी, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध पारित मूल्यांकन आदेश या ब्याज या जुर्माना लगाने के आदेश, या धारा 25 के तहत पारित आदेश पर आपत्ति जताते हुए, या कोई व्यक्ति, उसके विरुद्ध पारित जुर्माने के आदेश या धारा 47 के तहत पारित आदेश पर आपत्ति जताते हुए, संयुक्त आयुक्त, या इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि मूल्यांकन आदेश पर आपत्ति करने वाले डीलर ने निर्धारित कर का पच्चीस प्रतिशत या स्वीकृत कर की पूरी राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान न कर दिया हो।
(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील, निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से, मांग की सूचना प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह विलंब को क्षमा कर सकता है।
(4) धारा 47 के अधीन आदेश के अतिरिक्त किसी आदेश के विरुद्ध अपील का निपटारा करते समय अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
(क) (i) ऐसे आदेश की पुष्टि करना, रद्द करना, कम करना, बढ़ाना या अन्यथा संशोधित करना; या
(ii) नीचे के प्राधिकारी को निर्देशित आदेश को रद्द करना, जिसमें विशिष्ट बिंदुओं पर आगे की जांच के बाद नया आदेश देने का निर्देश दिया गया है; और
(ख) अन्य मामलों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, वह ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।
(5) इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश अपीलकर्ता और साथ ही उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि मूल्यांकन आदेश पर आपत्ति करने वाले डीलर ने निर्धारित कर का पच्चीस प्रतिशत या स्वीकृत कर की पूरी राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान न कर दिया हो।
(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील, निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से, मांग की सूचना प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह विलंब को क्षमा कर सकता है।
(4) धारा 47 के अधीन आदेश के अतिरिक्त किसी आदेश के विरुद्ध अपील का निपटारा करते समय अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
(क) (i) ऐसे आदेश की पुष्टि करना, रद्द करना, कम करना, बढ़ाना या अन्यथा संशोधित करना; या
(ii) नीचे के प्राधिकारी को निर्देशित आदेश को रद्द करना, जिसमें विशिष्ट बिंदुओं पर आगे की जांच के बाद नया आदेश देने का निर्देश दिया गया है; और
(ख) अन्य मामलों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, वह ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।
(5) इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश अपीलकर्ता और साथ ही उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
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