BVAT Act 69अध्याय XI · Refunds and Adjustments
धारा 69 · अस्थायी धनवापसी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई पंजीकृत डीलर इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा अपेक्षित कोई रिटर्न दाखिल करता है या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है, और रिटर्न या प्रस्तुत साक्ष्य से डीलर को कोई राशि वापस की जानी सिद्ध होती है, तो डीलर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी को अनंतिम वापसी के लिए आवेदन कर सकता है।
(2) निर्धारित प्राधिकारी उक्त डीलर से वापसी राशि के बराबर राशि के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और ऐसी सुरक्षा प्राप्त होने पर, निर्धारित प्राधिकारी नियमों के अधीन रहते हुए, डीलर को उपर्युक्त वापसी योग्य राशि की अनंतिम वापसी प्रदान करेगा।
(3) (क) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के तहत वापसी को अंतिम माना जाएगा यदि डीलर पर धारा 24 के तहत दाखिल किए गए उसके वार्षिक रिटर्न और धारा 54 की उपधारा (2) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम के तहत कोई दायित्व नहीं है।
(ख) उक्त वापसी अंतिम होने पर, उपधारा (2) के तहत दी गई कोई भी सुरक्षा राशि उक्त डीलर को वापस कर दी जाएगी।
(ग) यदि उक्त डीलर द्वारा उपधारा (1) के तहत वापस की गई राशि से अधिक कोई राशि उस अवधि के लिए देय पाई जाती है जिसके लिए उसने अनंतिम वापसी का दावा किया था और उसे अनंतिम वापसी की अनुमति दी गई थी, तो ऐसी अतिरिक्त राशि डीलर से कर के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और वह अनंतिम वापसी की मंजूरी की तारीख से लेकर ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह या उसके अंश की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) निर्धारित प्राधिकारी उक्त डीलर से वापसी राशि के बराबर राशि के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और ऐसी सुरक्षा प्राप्त होने पर, निर्धारित प्राधिकारी नियमों के अधीन रहते हुए, डीलर को उपर्युक्त वापसी योग्य राशि की अनंतिम वापसी प्रदान करेगा।
(3) (क) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के तहत वापसी को अंतिम माना जाएगा यदि डीलर पर धारा 24 के तहत दाखिल किए गए उसके वार्षिक रिटर्न और धारा 54 की उपधारा (2) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम के तहत कोई दायित्व नहीं है।
(ख) उक्त वापसी अंतिम होने पर, उपधारा (2) के तहत दी गई कोई भी सुरक्षा राशि उक्त डीलर को वापस कर दी जाएगी।
(ग) यदि उक्त डीलर द्वारा उपधारा (1) के तहत वापस की गई राशि से अधिक कोई राशि उस अवधि के लिए देय पाई जाती है जिसके लिए उसने अनंतिम वापसी का दावा किया था और उसे अनंतिम वापसी की अनुमति दी गई थी, तो ऐसी अतिरिक्त राशि डीलर से कर के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और वह अनंतिम वापसी की मंजूरी की तारीख से लेकर ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह या उसके अंश की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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