BVAT Act 62अध्याय IX · Check-posts and Restrictions on Movement
धारा 62 · बिहार राज्य से होकर माल का परिवहन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि माल की कोई खेप बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान से सड़क मार्ग से किसी अन्य ऐसे स्थान पर ले जाई जा रही है और माल ले जाने वाला वाहन राज्य की सीमा से होकर गुजरता है, तो वाहन के चालक या प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने के बाद मार्ग में पड़ने वाली पहली चेक-पोस्ट के अधिकारी से निर्धारित तरीके से पारगमन अनुमति प्राप्त करनी होगी और राज्य छोड़ने से पहले अंतिम चेक-पोस्ट के अधिकारी को वही पारगमन अनुमति वापस करनी होगी। यदि मार्ग में पड़ने वाली पहली चेक-पोस्ट से निकलने के बहत्तर घंटे के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि इस प्रकार परिवहन किए गए माल को वाहन के मालिक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा बिहार राज्य के भीतर बेच दिया गया है।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट चालक या व्यक्ति उपधारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह चूक के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये की दर से या उस उपधारा के उल्लंघन में परिवहन किए गए माल के मूल्य पर गणना किए गए कर की राशि के दोगुने के बराबर जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, इनमें से जो भी अधिक हो:
बशर्ते कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई दंड नहीं लगाया जाएगा:
इसके अलावा, यदि जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है वह व्यक्ति बहत्तर घंटे से अधिक की देरी के कारणों को बिना किसी संदेह के सिद्ध कर देता है, तो निर्धारित प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर देरी को क्षमा कर देगा।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट चालक या व्यक्ति उपधारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह चूक के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये की दर से या उस उपधारा के उल्लंघन में परिवहन किए गए माल के मूल्य पर गणना किए गए कर की राशि के दोगुने के बराबर जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, इनमें से जो भी अधिक हो:
बशर्ते कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई दंड नहीं लगाया जाएगा:
इसके अलावा, यदि जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है वह व्यक्ति बहत्तर घंटे से अधिक की देरी के कारणों को बिना किसी संदेह के सिद्ध कर देता है, तो निर्धारित प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर देरी को क्षमा कर देगा।
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