BVAT Act 68अध्याय XI · Refunds and Adjustments
धारा 68 · धनवापसी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निर्धारित प्राधिकारी किसी व्यक्ति को कर, जुर्माना और ब्याज की राशि, यदि कोई हो, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उससे देय राशि से अधिक अदा की गई हो, ऐसे तरीके से वापस करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) जहां मृत्यु, अक्षमता, दिवालियापन, परिसमापन या अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति अपने देय किसी प्रतिपूर्ति का दावा करने या प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि या न्यासी या अभिभावक या रिसीवर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित तरीके से ऐसी प्रतिपूर्ति का दावा करने या प्राप्त करने का हकदार होगा:
बशर्ते कि निर्धारित प्राधिकारी पहले ऐसी अतिरिक्त राशि को उस अवधि के लिए किसी राशि की वसूली के लिए उपयोग करेगा जिसके संबंध में धारा 39 के तहत नोटिस जारी किया गया है और फिर शेष राशि, यदि कोई हो, वापस कर देगा।
(2) जहां मृत्यु, अक्षमता, दिवालियापन, परिसमापन या अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति अपने देय किसी प्रतिपूर्ति का दावा करने या प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि या न्यासी या अभिभावक या रिसीवर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित तरीके से ऐसी प्रतिपूर्ति का दावा करने या प्राप्त करने का हकदार होगा:
बशर्ते कि निर्धारित प्राधिकारी पहले ऐसी अतिरिक्त राशि को उस अवधि के लिए किसी राशि की वसूली के लिए उपयोग करेगा जिसके संबंध में धारा 39 के तहत नोटिस जारी किया गया है और फिर शेष राशि, यदि कोई हो, वापस कर देगा।
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