BVAT Act 73अध्याय XII · Appeal, Revision and Review
धारा 73 · न्यायाधिकरण में अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, धारा 10 में उल्लिखित कोई भी प्राधिकारी या उपायुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा धारा 72 के तहत या आयुक्त द्वारा धारा 74 या धारा 77 के तहत दिए गए आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।
(2) यदि किसी डीलर द्वारा अपील की जाती है, तो न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि डीलर ने न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से विवादित राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा न कर दिया हो।
बशर्ते कि न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस धारा के तहत जमा की जाने वाली राशि को माफ या कम कर सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत अपील के लिए प्रत्येक आवेदन उस आदेश की सूचना प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, परन्तु यदि न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक के पास समय पर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह विलंब को क्षमा कर सकता है।
(4) इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश आवेदक तथा उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, या उनके प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
(5) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त करने के लिए, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(6) न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित प्राधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई थी।
(7) उपधारा (1) के अंतर्गत न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा तथा अपील प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर अपील का अंतिम निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
(2) यदि किसी डीलर द्वारा अपील की जाती है, तो न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि डीलर ने न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से विवादित राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा न कर दिया हो।
बशर्ते कि न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस धारा के तहत जमा की जाने वाली राशि को माफ या कम कर सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत अपील के लिए प्रत्येक आवेदन उस आदेश की सूचना प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, परन्तु यदि न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक के पास समय पर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह विलंब को क्षमा कर सकता है।
(4) इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश आवेदक तथा उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, या उनके प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
(5) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त करने के लिए, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(6) न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित प्राधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई थी।
(7) उपधारा (1) के अंतर्गत न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा तथा अपील प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर अपील का अंतिम निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
