BVAT Act 42अध्याय VI · Returns, Assessment, Re-assessment and Payment of Tax
धारा 42 · कर निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी कानून में फिलहाल लागू किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जाएगा--
(i) राज्य सरकार; या
(ii) केंद्र सरकार; या
(iii) कोई कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या कोई अन्य निकाय जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व, वित्तपोषित या नियंत्रित हो,
माल की बिक्री या आपूर्ति से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई व्यापार या वाणिज्य करने का लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व, वित्तपोषित या नियंत्रित है, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से जारी किया गया कर मंजूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, जिसमें यह प्रमाणित हो कि निर्धारित प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति को ऐसे अनुबंध देने या ऐसे लाइसेंस प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
बशर्ते कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाएगा जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलर नहीं है या, पंजीकृत डीलर होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत देय किसी कर, जुर्माना या ब्याज के भुगतान में चूक की है:
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस धारा के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है और जिसके मामले में अनुबंध का मूल्य या, जैसा भी मामला हो, तत्काल अगले बारह महीनों में अनुमानित कारोबार धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो उसे ऐसा प्रमाण पत्र इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाएगा कि वह निर्धारित प्राधिकारी को यह वचन दे कि वह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करेगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में संबंधित सरकार या व्यक्ति या प्राधिकारी उस व्यक्ति को दिए गए अनुबंध को समाप्त कर देगा।
(i) राज्य सरकार; या
(ii) केंद्र सरकार; या
(iii) कोई कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या कोई अन्य निकाय जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व, वित्तपोषित या नियंत्रित हो,
माल की बिक्री या आपूर्ति से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई व्यापार या वाणिज्य करने का लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व, वित्तपोषित या नियंत्रित है, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से जारी किया गया कर मंजूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, जिसमें यह प्रमाणित हो कि निर्धारित प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति को ऐसे अनुबंध देने या ऐसे लाइसेंस प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
बशर्ते कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाएगा जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलर नहीं है या, पंजीकृत डीलर होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत देय किसी कर, जुर्माना या ब्याज के भुगतान में चूक की है:
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस धारा के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है और जिसके मामले में अनुबंध का मूल्य या, जैसा भी मामला हो, तत्काल अगले बारह महीनों में अनुमानित कारोबार धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो उसे ऐसा प्रमाण पत्र इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाएगा कि वह निर्धारित प्राधिकारी को यह वचन दे कि वह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करेगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में संबंधित सरकार या व्यक्ति या प्राधिकारी उस व्यक्ति को दिए गए अनुबंध को समाप्त कर देगा।
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