BVAT Act 55अध्याय VII · Books of Account and Furnishing of Information
धारा 55 · सरकारी विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंटों और गोदामों, वेयरहाउस आदि के मालिकों द्वारा सूचना उपलब्ध कराना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(क) राज्य में स्थित प्रत्येक बैंक, जिसमें बैंक की कोई शाखा, या कोई समाशोधन गृह, या कोई वित्तीय संस्था, सरकार का विभाग, निगम, संस्था, संगठन या कंपनी, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या कोई निकाय जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व, वित्तपोषित या नियंत्रित हो; और
(ख) धारा 59 के स्पष्टीकरण के खंड (क) में परिभाषित प्रत्येक समाशोधन, अग्रेषण या बुकिंग एजेंट या दलाल या माल परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति,
यदि धारा 10 के तहत नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीलरों या किसी डीलर द्वारा ऐसे बैंकों या क्लियरिंग हाउस या किसी वित्तीय संस्था, सरकारी विभाग, निगमों, संस्थानों, संगठनों या कंपनियों, बोर्डों, प्राधिकरणों, उपक्रमों या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व, वित्तपोषित या नियंत्रित किसी अन्य निकाय के साथ या उसके माध्यम से माल की बिक्री या खरीद से संबंधित लेनदेन के संबंध में ऐसे किसी भी विवरण को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी ऐसे प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता हो सकती है।
(ख) धारा 59 के स्पष्टीकरण के खंड (क) में परिभाषित प्रत्येक समाशोधन, अग्रेषण या बुकिंग एजेंट या दलाल या माल परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति,
यदि धारा 10 के तहत नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीलरों या किसी डीलर द्वारा ऐसे बैंकों या क्लियरिंग हाउस या किसी वित्तीय संस्था, सरकारी विभाग, निगमों, संस्थानों, संगठनों या कंपनियों, बोर्डों, प्राधिकरणों, उपक्रमों या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व, वित्तपोषित या नियंत्रित किसी अन्य निकाय के साथ या उसके माध्यम से माल की बिक्री या खरीद से संबंधित लेनदेन के संबंध में ऐसे किसी भी विवरण को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी ऐसे प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता हो सकती है।
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