BVAT Act 32अध्याय VI · Returns, Assessment, Re-assessment and Payment of Tax
धारा 32 · कर निर्धारण से पहले या कर निर्धारण के समय पता चला कि लेन-देन में हुई गड़बड़ी को छिपाया गया था।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि निर्धारित प्राधिकारी संतुष्ट हो कि कोई पंजीकृत डीलर--
(क) उसने इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से किसी बिक्री या खरीद या उसके किसी विवरण को छिपाया हो; या
(ख) धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत विवरण में या धारा 24 की उपधारा (2) के तहत प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण में या धारा 24 की उपधारा (3) के तहत प्रस्तुत त्रैमासिक सारांश विवरण में अपने कारोबार का गलत विवरण या अपनी बिक्री या खरीद का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो; या
(ग) उसने इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है।
निर्धारित प्राधिकारी, ऐसे डीलर को निर्धारित तरीके से सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि वह धारा 24 की उपधारा (10) के तहत देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त और अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय निर्धारित किसी भी कर के अतिरिक्त, गुप्त कारोबार पर या गुप्त या गलत विवरणों पर या दावा किए गए अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कर की राशि के तीन गुना के बराबर राशि दंड के रूप में अदा करे।
(2) उपधारा (1) के अधीन दंड निर्धारण पूरा होने से पहले लगाया जा सकता है, और दंड की राशि निर्धारित करने के लिए, निर्धारित प्राधिकारी निर्धारित तरीके से कर की राशि का अनंतिम निर्धारण कर सकता है।
(3) उपधारा (1) के अधीन लगाया गया कोई भी दंड धारा 81 के अधीन की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(क) उसने इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से किसी बिक्री या खरीद या उसके किसी विवरण को छिपाया हो; या
(ख) धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत विवरण में या धारा 24 की उपधारा (2) के तहत प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण में या धारा 24 की उपधारा (3) के तहत प्रस्तुत त्रैमासिक सारांश विवरण में अपने कारोबार का गलत विवरण या अपनी बिक्री या खरीद का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो; या
(ग) उसने इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है।
निर्धारित प्राधिकारी, ऐसे डीलर को निर्धारित तरीके से सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि वह धारा 24 की उपधारा (10) के तहत देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त और अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय निर्धारित किसी भी कर के अतिरिक्त, गुप्त कारोबार पर या गुप्त या गलत विवरणों पर या दावा किए गए अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कर की राशि के तीन गुना के बराबर राशि दंड के रूप में अदा करे।
(2) उपधारा (1) के अधीन दंड निर्धारण पूरा होने से पहले लगाया जा सकता है, और दंड की राशि निर्धारित करने के लिए, निर्धारित प्राधिकारी निर्धारित तरीके से कर की राशि का अनंतिम निर्धारण कर सकता है।
(3) उपधारा (1) के अधीन लगाया गया कोई भी दंड धारा 81 के अधीन की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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