धारा 93 · बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता-पिता या देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ देना और उसे असुरक्षित छोड़ देना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे का पिता या माता हो, या ऐसे बच्चे की देखभाल करता हो, यदि वह बच्चे को पूरी तरह से त्यागने के इरादे से किसी स्थान पर छोड़ देता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.—इस धारा का उद्देश्य अपराधी पर हत्या या गैर इरादतन हत्या के मुकदमे को रोकना नहीं है, यदि बच्चे की मृत्यु खुले में छोड़ने के परिणामस्वरूप हो जाती है।
स्पष्टीकरण.—इस धारा का उद्देश्य अपराधी पर हत्या या गैर इरादतन हत्या के मुकदमे को रोकना नहीं है, यदि बच्चे की मृत्यु खुले में छोड़ने के परिणामस्वरूप हो जाती है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 93IPC 317
317. Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
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