धारा 72 · कुछ अपराधों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा करना, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम या कोई ऐसी सामग्री छापता या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की पहचान ज्ञात हो सके जिसके विरुद्ध धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 या धारा 68 या धारा 69 या धारा 70 या धारा 71 के अंतर्गत अपराध किया गया हो या पाया गया हो (जिसे इस धारा में आगे पीड़ित कहा गया है), उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(2) उपधारा (1) की कोई बात पीड़ित के नाम या किसी ऐसी सामग्री के मुद्रण या प्रकाशन पर लागू नहीं होगी जिससे पीड़ित की पहचान प्रकट हो सके, यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन निम्नलिखित हो—
(क) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन, जो ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा हो; या
(2) उपधारा (1) की कोई बात पीड़ित के नाम या किसी ऐसी सामग्री के मुद्रण या प्रकाशन पर लागू नहीं होगी जिससे पीड़ित की पहचान प्रकट हो सके, यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन निम्नलिखित हो—
(क) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन, जो ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा हो; या
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 2 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 72IPC 228A
228A. Disclosure of identity of the victim of certain offences, etc.
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संबंधित कानूनी धाराएँ
- संबंधितभा.न्या.सं. §64बलात्कार के लिए सजा।
- संबंधितभा.न्या.सं. §65कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है।
- संबंधितभा.न्या.सं. §66पीड़ित की मृत्यु का कारण बनने या उसे स्थायी रूप से कोमा जैसी स्थिति में पहुंचाने के लिए दी जाने वाली सजा।
- संबंधितभा.न्या.सं. §67पति द्वारा अपनी पत्नी से अलग रहने के दौरान उसके साथ यौन संबंध बनाना।
- संबंधितभा.न्या.सं. §68प्राधिकारी पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा यौन संबंध।
- संबंधितभा.न्या.सं. §69छलपूर्ण साधनों का प्रयोग करके यौन संबंध बनाना, आदि।
- संबंधितभा.न्या.सं. §70सामूहिक बलात्कार।
- संबंधितभा.न्या.सं. §71बार-बार अपराध करने वालों के लिए दंड।
