धारा 215 · बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा, जो कानूनी रूप से उस कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम है, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, अपने द्वारा दिए गए किसी भी कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो उसे तीन महीने तक के साधारण कारावास या तीन हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 माह
- जुर्माना
- ₹3,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 215IPC 180
180. Refusing to sign statement.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
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