धारा 313 · डाकुओं के गिरोह से संबंधित होने पर मिलने वाली सजा, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी ऐसे गिरोह का सदस्य हो जो आदतन चोरी या डकैती करता हो, और वह डाकुओं का गिरोह न हो, उसे सात वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 313IPC 401
401. Punishment for belonging to gang of thieves.
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