धारा 177 · चुनाव खातों को बनाए रखने में विफलता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी, किसी भी लागू कानून या कानून के समान बल रखने वाले किसी नियम द्वारा चुनाव के दौरान या उससे संबंधित व्यय का हिसाब रखने के लिए बाध्य होने पर, ऐसा हिसाब रखने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹5,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 177IPC 171I
171-I. Failure to keep election accounts.
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