धारा 174 · चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या प्रतिरूपण करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या प्रतिरूपण का अपराध करता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 174IPC 171F
171F. Punishment for undue influence or personation at an election.
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