BNS 355अध्याय XIX · Of Criminal Intimidation, Insult, Annoyance, Defamation, etc.पहले IPC 510बदलाव हुआ
धारा 355 · शराब के नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर, या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ प्रवेश करना उसके लिए निषिद्ध है, उपस्थित होता है और वहाँ ऐसा आचरण करता है जिससे किसी व्यक्ति को असुविधा होती है, उसे चौबीस घंटे तक के साधारण कारावास, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹1,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 355IPC 510
510. Misconduct in public by a drunken person
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