धारा 149 · भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने की तैयारी में पुरुषों, हथियारों या गोला-बारूद का संग्रह करता है या अन्यथा युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- आजीवन कारावास
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 149IPC 122
122. Collecting arms, etc., with intention of waging war against the Government of India.
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