धारा 123 · किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी किसी व्यक्ति को जहर, बेहोश करने वाली, मादक या हानिकारक दवा, या ऐसी कोई अन्य वस्तु देता है या उसे लेने के लिए प्रेरित करता है, इस इरादे से कि उस व्यक्ति को हानि पहुंचाई जाए, या किसी अपराध को अंजाम देने या उसे सुगम बनाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि इससे हानि होने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी जो दस वर्ष तक बढ़ सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 10 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 123IPC 328
328. Causing hurt by means of poison, etc., with intent to commit and offence.
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