BNS 180अध्याय X · Of Offences Relating to Coin, Currency-notes, Bank-notes, and Government Stampsपहले IPC 242
धारा 180 · जाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जिसके पास भी कोई जाली या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट हो, और वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह जाली या नकली है तथा उसका उपयोग असली के रूप में करने का इरादा रखता हो या यह मानता हो कि उसका उपयोग असली के रूप में किया जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.—यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि जाली या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट वैध स्रोत से प्राप्त हुए हैं, तो यह इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।
स्पष्टीकरण.—यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि जाली या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट वैध स्रोत से प्राप्त हुए हैं, तो यह इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 180IPC 242
242. Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof.
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