धारा 300 · धार्मिक सभा में अशांति फैलाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी ऐसे समूह में अशांति उत्पन्न करता है जो विधिवत रूप से धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के निष्पादन में लगा हुआ हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 300IPC 296
296. Disturbing religious assembly.
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