धारा 205 · धोखाधड़ी के इरादे से लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त वस्त्र पहनना या टोकन ले जाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी, लोक सेवकों के एक निश्चित वर्ग से संबंधित न होते हुए, उस वर्ग के लोक सेवकों द्वारा प्रयुक्त किसी भी वस्त्र या वस्त्र से मिलते-जुलते किसी वस्त्र या चिह्न को धारण करता है, इस इरादे से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान के साथ कि ऐसा विश्वास किए जाने की संभावना है, कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग से संबंधित है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन महीने तक की अवधि के लिए, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 205IPC 171
171. Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent.
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