धारा 67 · पति द्वारा अपनी पत्नी से अलग रहने के दौरान उसके साथ यौन संबंध बनाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी अपनी पत्नी के साथ, जो अलग रह रही हो (चाहे वह तलाक के आदेश के तहत हो या अन्यथा), उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
स्पष्टीकरण.—इस धारा में, “यौन संबंध” से तात्पर्य धारा 63 के खंड (क) से (घ) में उल्लिखित कृत्यों से होगा।
स्पष्टीकरण.—इस धारा में, “यौन संबंध” से तात्पर्य धारा 63 के खंड (क) से (घ) में उल्लिखित कृत्यों से होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 2 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 67IPC 376B
376B. Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.
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