धारा 52 · जब कोई व्यक्ति उकसाए गए कृत्य और स्वयं किए गए कृत्य दोनों के लिए संचयी दंड का पात्र हो।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि वह कृत्य जिसके लिए उकसाने वाला धारा 51 के तहत उत्तरदायी है, उकसाए गए कृत्य के अतिरिक्त किया जाता है, और एक अलग अपराध का गठन करता है, तो उकसाने वाला प्रत्येक अपराध के लिए दंड का पात्र होगा।
चित्रण ।
A, B को उकसाता है कि वह लोक सेवक द्वारा की गई ज़ब्ती का बलपूर्वक विरोध करे। परिणामस्वरूप, B उस ज़ब्ती का विरोध करता है। विरोध करते समय, B स्वेच्छा से ज़ब्ती करने वाले अधिकारी को गंभीर चोट पहुँचाता है। चूँकि B ने ज़ब्ती का विरोध करने और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने, दोनों अपराध किए हैं, इसलिए B इन दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है; और यदि A को यह ज्ञात था कि B ज़ब्ती का विरोध करते समय स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचा सकता है, तो A भी प्रत्येक अपराध के लिए दंडनीय होगा।
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A, B को उकसाता है कि वह लोक सेवक द्वारा की गई ज़ब्ती का बलपूर्वक विरोध करे। परिणामस्वरूप, B उस ज़ब्ती का विरोध करता है। विरोध करते समय, B स्वेच्छा से ज़ब्ती करने वाले अधिकारी को गंभीर चोट पहुँचाता है। चूँकि B ने ज़ब्ती का विरोध करने और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने, दोनों अपराध किए हैं, इसलिए B इन दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है; और यदि A को यह ज्ञात था कि B ज़ब्ती का विरोध करते समय स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचा सकता है, तो A भी प्रत्येक अपराध के लिए दंडनीय होगा।
पुराने कानून में
BNS 52IPC 112
112. Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done.
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