धारा 79 · किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कहे गए शब्द, हावभाव या कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द बोलता है, कोई ध्वनि या इशारा करता है, या किसी वस्तु को किसी भी रूप में प्रदर्शित करता है, इस इरादे से कि वह शब्द या ध्वनि उस महिला द्वारा सुनी जाए, या वह इशारा या वस्तु उस महिला द्वारा देखी जाए, या उस महिला की निजता का उल्लंघन करता है, उसे तीन वर्ष तक की साधारण कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 79IPC 509
509. Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
