धारा 151 · राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर किसी भी वैध शक्ति के प्रयोग को विवश करने या प्रतिबंधित करने के इरादे से हमला करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनकी किसी भी वैध शक्ति का प्रयोग करने या न करने के लिए प्रेरित या विवश करने के इरादे से, आपराधिक बल प्रयोग या आपराधिक बल प्रदर्शन के माध्यम से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है, उन्हें गलत तरीके से रोकता है, या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या उन्हें डराता है, या ऐसा करने का प्रयास करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 151IPC 124
124. Assaulting President, Governor, etc., with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
