धारा 141 · विदेश से लड़के या लड़की का आयात।
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जो कोई भी भारत के बाहर किसी भी देश से इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को इस इरादे से भारत में लाता है कि लड़की या लड़का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि लड़की या लड़का ऐसा करने की संभावना है, तो उसे दस वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 10 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 141IPC 366B
366B. Importation of girl from foreign country.
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