SEBI Act 9अध्याय II · Establishment of the Securities and Exchange Board of India
धारा 9 · बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा अवधि और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकें।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा अवधि और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकें।
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