SEBI Act 26अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 26 · न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तब तक नहीं लेगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा शिकायत न की गई हो ।
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