SEBI Act 11Bअध्याय IV · Powers and Functions of the Board
धारा 11B · निर्देश जारी करने और जुर्माना लगाने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [11बी. निर्देश जारी करने की शक्ति 2 [और जुर्माना लगाने की शक्ति] ।-- धारा 11 में अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर, यदि जांच करने या करवाने के बाद बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि यह आवश्यक है--
(i) निवेशकों के हित में, या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए; या
(ii) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों के कार्यों को निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों के प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकना; या
(iii) किसी भी ऐसे मध्यस्थ या व्यक्ति के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, यह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है--
(क) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, या प्रतिभूति बाजार से संबद्ध किसी व्यक्ति को; या
(ख) धारा 11क में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी कंपनी को,
प्रतिभूतियों और प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित में जो उचित हो।
3 [ स्पष्टीकरण .---संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी भी ऐसे व्यक्ति को निर्देश देने की शक्ति शामिल होगी और हमेशा शामिल मानी जाएगी, जिसने इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी लेन-देन या गतिविधि में लिप्त होकर लाभ कमाया हो या हानि को टाला हो, कि वह ऐसे उल्लंघन द्वारा प्राप्त गलत लाभ या टाली गई हानि के समतुल्य राशि वापस कर दे।]
1 [(2) उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (4ए) और धारा 15-I में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, एक आदेश द्वारा, निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद धारा 15ए, 15बी, 15सी, 15डी, 15ई, 15ईए, 15ईबी, 15एफ, 15जी, 15एच, 15एचए और 15एचबी के तहत जुर्माना लगा सकता है।]
(i) निवेशकों के हित में, या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए; या
(ii) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों के कार्यों को निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों के प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकना; या
(iii) किसी भी ऐसे मध्यस्थ या व्यक्ति के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, यह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है--
(क) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, या प्रतिभूति बाजार से संबद्ध किसी व्यक्ति को; या
(ख) धारा 11क में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी कंपनी को,
प्रतिभूतियों और प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित में जो उचित हो।
3 [ स्पष्टीकरण .---संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी भी ऐसे व्यक्ति को निर्देश देने की शक्ति शामिल होगी और हमेशा शामिल मानी जाएगी, जिसने इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी लेन-देन या गतिविधि में लिप्त होकर लाभ कमाया हो या हानि को टाला हो, कि वह ऐसे उल्लंघन द्वारा प्राप्त गलत लाभ या टाली गई हानि के समतुल्य राशि वापस कर दे।]
1 [(2) उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (4ए) और धारा 15-I में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, एक आदेश द्वारा, निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद धारा 15ए, 15बी, 15सी, 15डी, 15ई, 15ईए, 15ईबी, 15एफ, 15जी, 15एच, 15एचए और 15एचबी के तहत जुर्माना लगा सकता है।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
