SEBI Act 5अध्याय II · Establishment of the Securities and Exchange Board of India
धारा 5 · अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जा सकती हैं।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य की सेवा को उपधारा (1) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, उसे कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर समाप्त करने का अधिकार होगा, और अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, को भी उपधारा (1) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपने पद का त्याग करने का अधिकार होगा।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य की सेवा को उपधारा (1) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, उसे कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर समाप्त करने का अधिकार होगा, और अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, को भी उपधारा (1) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपने पद का त्याग करने का अधिकार होगा।
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