SEBI Act 14अध्याय VI · Finance, Accounts and Audit
धारा 14 · निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सामान्य निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी---
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; 1 ***
2 * * * * *
(ख) बोर्ड द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
(ख) धारा 11 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में बोर्ड द्वारा किए गए व्यय;
(ग) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; 1 ***
2 * * * * *
(ख) बोर्ड द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
(ख) धारा 11 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में बोर्ड द्वारा किए गए व्यय;
(ग) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।
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