SEBI Act 15Yअध्याय VIB · Establishment, Jurisdiction, Authority and Procedure of Appellate Tribunal
धारा 15Y · सिविल न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [15वाई. सिविल न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। -- इस अधिनियम के तहत नियुक्त किसी निर्णय अधिकारी या इस अधिनियम के तहत गठित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित करने के लिए सशक्त किए गए किसी भी मामले के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी।]
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