SEBI Act 20Aअध्याय VII · Miscellaneous
धारा 20A · अधिकार क्षेत्र पर रोक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [20ए. अधिकार क्षेत्र पर रोक .-- इस अधिनियम के तहत [ बोर्ड या निर्णय अधिकारी] द्वारा पारित कोई भी आदेश अपील योग्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि 3 [धारा 15टी या धारा 20] में प्रावधान किया गया हो, और किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जिसके लिए 2 [बोर्ड या निर्णय अधिकारी] को इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत कोई आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है, और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत [ बोर्ड या निर्णय अधिकारी] द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी]।
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