SEBI Act 6अध्याय II · Establishment of the Securities and Exchange Board of India
धारा 6 · किसी सदस्य को पद से हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 *** केंद्र सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा देगी यदि वह
(क) दिवालिया घोषित किया गया है, या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है;
(ख) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है;
(ग) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो;
2 * * * * *
(ई) केंद्र सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
(क) दिवालिया घोषित किया गया है, या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है;
(ख) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है;
(ग) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो;
2 * * * * *
(ई) केंद्र सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
