SEBI Act 15MCअध्याय VIB · Establishment, Jurisdiction, Authority and Procedure of Appellate Tribunal
धारा 15MC · रिक्ति होने से चयन प्रक्रिया अमान्य नहीं होगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [15एमसी. रिक्ति चयन कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी। -- (1) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य की नियुक्ति केवल किसी रिक्ति या खोज-सह-चयन समिति के गठन में किसी दोष के कारण अमान्य नहीं होगी।
(2) बोर्ड या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंशकालिक सदस्य, या बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यकारी निदेशक के समकक्ष वरिष्ठ प्रबंधन स्तर का कोई व्यक्ति, बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में अपनी सेवा या कार्यकाल के दौरान, या बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में अपना पद छोड़ने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(3) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी या ऐसा कोई अन्य सदस्य, जो वित्त अधिनियम, 2017 (7 ऑफ 2017) के अध्याय VI के भाग VIII के प्रारंभ होने की तिथि को पद पर आसीन था, उस अवधि के लिए पद पर बना रहेगा जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान ऐसे पीठासीन अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्य पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग VIII को अधिनियमित नहीं किया गया हो।]
(2) बोर्ड या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंशकालिक सदस्य, या बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यकारी निदेशक के समकक्ष वरिष्ठ प्रबंधन स्तर का कोई व्यक्ति, बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में अपनी सेवा या कार्यकाल के दौरान, या बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों में अपना पद छोड़ने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(3) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी या ऐसा कोई अन्य सदस्य, जो वित्त अधिनियम, 2017 (7 ऑफ 2017) के अध्याय VI के भाग VIII के प्रारंभ होने की तिथि को पद पर आसीन था, उस अवधि के लिए पद पर बना रहेगा जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान ऐसे पीठासीन अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्य पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग VIII को अधिनियमित नहीं किया गया हो।]
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