SEBI Act 12Aअध्याय VA · Prohibition of Manipulative and Deceptive Devices, Insider Trading and Substantial Acquisition of Securities or Control
धारा 12A · हेरफेर और भ्रामक उपायों, इनसाइडर ट्रेडिंग और प्रतिभूतियों या नियंत्रण के पर्याप्त अधिग्रहण पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [12ए. हेरफेर और भ्रामक उपायों, इनसाइडर ट्रेडिंग और प्रतिभूतियों या नियंत्रण के पर्याप्त अधिग्रहण पर प्रतिबंध। -- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से--
(क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने वाले किसी भी प्रतिभूति के निर्गमन, खरीद या बिक्री के संबंध में, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के जोड़-तोड़ या भ्रामक उपकरण या युक्ति का उपयोग करना या प्रयोग करना;
(ख) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने वाले प्रतिभूतियों के निर्गमन या लेन-देन के संबंध में धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी युक्ति, योजना या छल का प्रयोग करना;
(ग) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने वाले प्रतिभूतियों के निर्गमन या लेन-देन के संबंध में, किसी ऐसे कार्य, प्रथा या व्यवसाय में संलग्न होना जो किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी या छल के रूप में कार्य करता हो या करेगा, जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो;
(घ) इनसाइडर ट्रेडिंग में संलग्न होना;
(ई) किसी भी प्रकार की सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी के कब्जे में रहते हुए प्रतिभूतियों में लेन-देन करना या ऐसी सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में संप्रेषित करना;
(f) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक किसी कंपनी या प्रतिभूतियों पर इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में नियंत्रण प्राप्त करना।]
(क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने वाले किसी भी प्रतिभूति के निर्गमन, खरीद या बिक्री के संबंध में, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के जोड़-तोड़ या भ्रामक उपकरण या युक्ति का उपयोग करना या प्रयोग करना;
(ख) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने वाले प्रतिभूतियों के निर्गमन या लेन-देन के संबंध में धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी युक्ति, योजना या छल का प्रयोग करना;
(ग) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने वाले प्रतिभूतियों के निर्गमन या लेन-देन के संबंध में, किसी ऐसे कार्य, प्रथा या व्यवसाय में संलग्न होना जो किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी या छल के रूप में कार्य करता हो या करेगा, जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो;
(घ) इनसाइडर ट्रेडिंग में संलग्न होना;
(ई) किसी भी प्रकार की सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी के कब्जे में रहते हुए प्रतिभूतियों में लेन-देन करना या ऐसी सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में संप्रेषित करना;
(f) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक किसी कंपनी या प्रतिभूतियों पर इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में नियंत्रण प्राप्त करना।]
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